सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि कथित पीड़ित हरदोई का छात्र है और आश्रम से उसका सीधा संबंध नहीं है। मार्कशीट के आधार पर एक छात्र के बालिग होने का भी दावा किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क रखा कि शोषण के आरोप मध्य प्रदेश और प्रयागराज से जुड़े बताए गए हैं, जबकि छात्र की पढ़ाई हरदोई में हुई।
Updated at : 07 Mar 2026 10:12 PM (IST)
Source : एएनआई इनपुट
Published at : 27 Feb 2026 10:57 PM (IST)
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