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RE-NEET से पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका… दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार; सरकार के अधिकार पर लगाई मुहर
21 जून को होने वाली RE-NEET परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता को देखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने RE-NEET 2026 परीक्षा से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और IT Act के तहत उसके पास प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

RE-NEET से पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका…दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार; सरकार के अधिकार पर लगाई मुहर

Updated at : 19 Jun 2026 04:22 PM (IST)

Source : Rashtriya Samachar

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