कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम की गर्भवती सोनाली बीबी को बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने केंद्र को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सोनाली को उनके पति और 8 वर्षीय पुत्र के साथ चार सप्ताह के भीतर भारत वापस लाया जाए। केंद्र ने इस आदेश को स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने वह याचिका भी नामंजूर कर दी।
कोलकाता हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार के फैसले को खारीज किया।
Updated at : 26 Sep 2025 01:02 PM (IST)
Published at : 26 Sep 2025 01:02 PM (IST)
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