इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप केस की सुनवाई में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। जानें पूरा मामला और कोर्ट की दलील।
Updated at : 28 Apr 2026 12:45 PM (IST)
Source : rashtriya samachar
Published at : 28 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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