चुनाव आयोग (EC) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा- पूरे देश में समय-समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराना उसका विशेषाधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा।
सुप्रीम कोर्ट
Updated at : 15 Sep 2025 03:06 PM (IST)
Published at : 15 Sep 2025 02:51 PM (IST)
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