मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसी याचिकाएं दायर करने वाले लोग सच्चे श्रद्धालु नहीं हैं और न्यायालयों को ऐसे विषयों पर दिशा-निर्देश या नीतियां तय करने का अधिकार नहीं है।
Updated at : 27 Jan 2026 08:52 PM (IST)
Source : एएनआई
Published at : 27 Jan 2026 08:52 PM (IST)
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