सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के खराब चरित्र का प्रमाण नहीं हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर रिश्ता शादी तक पहुंचे, यह आवश्यक नहीं है और केवल विवाह न होने के आधार पर किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यह टिप्पणी तेलंगाना पुलिस भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई।
Updated at : 08 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Source : Rashtriya samachar
Published at : 08 Jun 2026 04:57 PM (IST)
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