सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और सांप्रदायिक बयानबाजी से जुड़े मामलों पर दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि देश में पहले से ही पर्याप्त कानून मौजूद हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नया कानून बनाना संसद का अधिकार है और समाधान मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में है।
Updated at : 29 Apr 2026 03:50 PM (IST)
Source : Rashtriya samachar
Published at : 29 Apr 2026 02:30 PM (IST)
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