सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की 10वें दिन सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
Updated at : 29 Apr 2026 12:08 PM (IST)
Source : Rashtriya samachar
Published at : 29 Apr 2026 12:08 PM (IST)
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