कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला है, कोर्ट ने इसे गंभीरतम अपराध मानते हुए ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ केस बताया।
Updated at : 02 Jul 2026, 05:31 pm (IST)
Source : RASHTRIYA SAMACHAR
पुणे की विशेष POCSO अदालत ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 65 वर्षीय आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ श्रेणी का मामला माना और 59 दिनों के भीतर यह फैसला दिया।
यह घटना 1 मई को पुणे के नसरापुर गांव में हुई थी, जब आरोपी ने बच्ची को बछड़ा दिखाने और खाने की चीज देने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने मवेशी बाड़े के शेड में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।
जांच में सामने आया कि पीड़िता के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे और मेडिकल रिपोर्ट ने अत्याचार की पुष्टि की। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज, डीएनए साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर मजबूत केस तैयार किया।
अदालत ने आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित POCSO एक्ट की कई धाराओं में दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने इसे ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला है, इसलिए कठोरतम सजा दी गई है। यह फैसला 59 दिनों में सुनाया गया, जिसे न्यायिक तेजी का उदाहरण माना जा रहा है।
Published at : 29 Jun 2026, 09:06 am (IST)
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