इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को केवल शादी न होने के आधार पर बलात्कार नहीं माना जा सकता। अदालत ने माना कि यदि संबंध आपसी सहमति से बना था और शुरू से धोखा देने का इरादा साबित नहीं होता, तो रेप का मामला नहीं बनता।
Updated at : 20 Jun 2026 05:43 PM (IST)
Source : RASHTRIYA SAMACHAR
Published at : 20 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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