इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद परिवार का खर्च नहीं उठा सकता, तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए पत्नी को 4000 रुपये मासिक मेंटेनेंस देने का आदेश बरकरार रखा।
Updated at : 21 Apr 2026 11:56 AM (IST)
Source : rashtriya samachar
Published at : 21 Apr 2026 11:56 AM (IST)
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