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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ को मिली संवैधानिक मान्यता,पुरानी जानकारी इंटरनेट से हटाई जा सकेगी
कोर्ट ने कहा—अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार शामिल; पुरानी और अप्रासंगिक डिजिटल जानकारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करे तो उसे हटाया या छिपाया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा माना है। फैसले के अनुसार यदि पुरानी ऑनलाइन जानकारी व्यक्ति की छवि या जीवन पर असर डालती है, तो उसे इंटरनेट से हटाया या ब्लॉक किया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ को मिली संवैधानिक मान्यता,पुरानी जानकारी इंटरनेट से हटाई जा सकेगी

Updated at : 02 Jun 2026 03:06 PM (IST)

Source : Rashtriya samachar

Published at : 02 Jun 2026 03:06 PM (IST)

Tags : Population / #india news / #nationalnews / #news today / #court, Supreme court

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