नोएडा में 30 अप्रैल से 8 मई 2026 तक धारा 163 लागू। हालिया हिंसा और मजदूर दिवस को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर, अवैध जमावड़े और प्रदर्शनों पर सख्त प्रतिबंध।
Updated at : 02 Jul 2026, 05:30 pm (IST)
Noida में कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। हाल के तनावपूर्ण हालात और संभावित अशांति को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रदर्शन और हालिया घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि एहतियातन यह सख्त कदम उठाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों जिले में हुई हिंसा के बाद पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। आगामी Labour Day (1 मई) और अन्य आयोजनों को ध्यान में रखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू करना जरूरी समझा गया।
इस आदेश के तहत जिले में किसी भी प्रकार के अवैध जमावड़े, प्रदर्शन या बिना अनुमति के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
Published at : 01 May 2026, 07:14 am (IST)
Tags : Breaking News / Trending / NEWS UPDATE / #india news / #nationalnews / #news today / #NoidaNews #Section163 #LawAndOrder #LabourDay2026 #UPPolice #BreakingNews #PublicSafety #NoidaUpdates #SecurityAlert #IndiaNews