सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को लगातार आरक्षण मिलने से असली जरूरतमंद पीछे छूट सकते हैं।
Updated at : 23 May 2026 12:09 PM (IST)
Source : Rashtriya samachar
Published at : 23 May 2026 12:09 PM (IST)
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