प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। जानिए याचिका, कोर्ट की टिप्पणी और पूरा मामला।
By : Admin User | Updated at : 22 Jul 2026, 03:27 pm (IST)
नई दिल्ली: प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर तत्काल सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है और इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने का कोई आधार फिलहाल नहीं बनता।
वकील ने क्या मांग की?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत से आग्रह किया कि वह प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो देखे और मामले में स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए तत्काल सुनवाई करे। उनका कहना था कि छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती की, जिसके कई वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
CJI ने क्या कहा?
वकील की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। उन्होंने वकील से कहा कि अदालत का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद न करें और अपना समय भी व्यर्थ न करें। याचिका में बताया गया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र नीट (NEET) परीक्षा प्रणाली में सुधार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल क्या स्थिति है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिलहाल अदालत ने स्वत: संज्ञान लेने या किसी अंतरिम आदेश पर विचार नहीं किया है। ऐसे में यह मामला आगे नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ सकता है।
Published at : 22 Jul 2026, 03:27 pm (IST)
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