अमेरिका की एक फेडरल ट्रेड अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 10% वैश्विक आयात शुल्क को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने माना कि ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल इस मामले में सही तरीके से नहीं किया गया और कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लागू करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। फैसले के बाद छोटे अमेरिकी व्यापारियों और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों ने राहत की सांस ली है। वहीं, भारत सहित कई निर्यातक देशों के लिए इसे सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
Updated at : 08 May 2026 12:47 PM (IST)
Published at : 08 May 2026 12:47 PM (IST)
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