सुप्रीम कोर्ट ने कहा—फिलहाल जमानत नहीं,आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी राहत।यह मामला 2013 के उस चर्चित रेप केस से जुड़ा है, जिसमें आसाराम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
Updated at : 02 Jul 2026, 05:31 pm (IST)
Source : Rashtriya samachar
नाबालिग से रेप मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की मांग पर सुनवाई करते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले राजस्थान सरकार का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की “प्रभावशाली स्थिति” को देखते हुए जमानत पर विचार करते समय सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि आसाराम को जेल में दी जा रही मेडिकल सुविधाएं जारी रखी जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थिति होने पर ही जमानत पर विचार किया जा सकता है।
आसाराम की ओर से दलील दी गई कि उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और वे कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके वकील ने यह भी कहा कि वह “सोशल मीडिया ट्रायल” का शिकार हैं। हालांकि, पीड़ित पक्ष के वकील ने इन दलीलों का विरोध किया।
यह मामला 2013 के उस चर्चित रेप केस से जुड़ा है, जिसमें आसाराम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि कुछ अन्य आरोपों में उन्हें राहत दी गई थी।
Published at : 30 Jun 2026, 08:33 am (IST)
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