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होम / अंतरराष्ट्रीय / Good News : कनाडा के वंश आधारित नागरिकता कानून में बदलाव, विदेश में जन्मे बच्चे भी कनाडाई बन सकेंगे
Good News : कनाडा के वंश आधारित नागरिकता कानून में बदलाव, विदेश में जन्मे बच्चे भी कनाडाई बन सकेंगे
C-3 बिल को मिली मंजूरी

वंश-आधारित इस नए कानून के लागू होने के बाद विदेश में जन्मे वे बच्चे भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे, जो पुराने नियमों की वजह से बाहर रह जाते थे!

Good News : कनाडा के वंश आधारित नागरिकता कानून में बदलाव,  विदेश में जन्मे बच्चे भी कनाडाई बन सकेंगे

Updated at : 02 Jul 2026, 05:28 pm (IST)

कनाडा ने अपने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव करते हुए C-3 बिल  को मंजूरी दे दी है जो लंबे समय से फर्स्ट-जनरेशन लिमिट के कारण परेशान भारतीय मूल के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है. वंश-आधारित इस नए कानून के लागू होने के बाद विदेश में जन्मे वे बच्चे भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे, जो पुराने नियमों की वजह से बाहर रह जाते थे!

इस कदम से भारतीय मूल के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगाकनाडा सरकार ने शुक्रवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि नागरिकता अधिनियम-2025 में संशोधन करने वाले विधेयक C-3 को स्वीकृति दी गई हैयह नागरिकता अधिनियम को और अधिक समावेशी बनाने और कनाडाई नागरिकता के मूल्योँ को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है

"नए कानून के लागू होते ही उन सभी लोगों को कनाडाई नागरिकता मिल जाएगी, जो इस नए विधेयक के प्रभाव में आने से पहले पैदा हुए और जो प्रथम-पीढ़ी की सीमा या पुराने प्रावधानों के कारण नागरिक नहीं बन पाए थे।" कनाडाई वंशानुक्रम से नागरिकता पर पहली-पीढ़ी की सीमा वर्ष 2009 में लागू की गई थीइसका अर्थ है कि यदि कोई बच्चा कनाडा के बाहर पैदा हुआ या गोद लिया गया है, तो वह वंशानुक्रम से कनाडाई नागरिक नहीं माना जाता था, यदि कनाडाई माता-पिता भी कनाडा के बाहर पैदा हुए हों या गोद लिए गए होंप्रेस नोट में बताया है कि नया कानून विदेश में जन्मे या गोद लिए गए कनाडाई माता-पिता को इस विधेयक के लागू होने की तिथि या उसके बाद कनाडा के बाहर जन्मे या गोद लिए गए अपने बच्चे को नागरिकता देने की अनुमति देगा, बशर्ते कि उनका कनाडा से पर्याप्त संबंध हो और सभी नियम पर खरे उतरते हों