चुनाव आयोग ने गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करते हुए 474 का पंजीकरण समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही पिछले दो महीनों में आयोग 808 ऐसे दलों पर कार्रवाई कर चुका है। आयोग ने 9 अगस्त को 334 दलों की मान्यता खत्म की थी।
इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया
Updated at : 02 Jul 2026, 05:28 pm (IST)
नई दिल्ली, 19 सितंबर। राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पंजीकृत होते हैं। इससे पार्टी और उससे जुड़े लोगों को कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं। हालांकि लगातार छह सालों तक चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में इन पार्टियों का पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने ऐसे दलों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई की।
आयोग ने 359 अन्य राजनीति दलों की पहचान भी की है। इन्होंने चुनाव लड़ा है लेकिन पिछले तीन सालों की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। साथ ही इन्होंने चुनाव खर्च रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की है। आयोग ने 28 राज्यों में फैले इन दलों को सीईओ के माध्यम से नोटिस भेजा है।
Published at : 19 Sept 2025, 11:13 am (IST)
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