नए कोड में वेतन, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी, महिलाओं के अधिकार और नौकरी सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं। पहले ग्रेच्युटी केवल उन स्थायी कर्मचारियों को मिलती थी, जो एक ही संस्थान में 5 साल तक निरंतर कार्य करते थे। लेकिन अब संशोधन के तहत केवल 1 वर्ष काम करने वाले कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
@RashtriyaSamacharBharat
Updated at : 23 Nov 2025 11:26 PM (IST)
Published at : 23 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Tags : New Labour Laws Graduity
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