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होम / राष्ट्रीय / पेन-आधार लिंक आज ही करें, वरना.. 31 दिसंबर के बाद ‘बेकार’ हो जाएगा आपका कार्ड, नए साल से रुक सकते हैं बैंकिंग और टैक्स के काम
पेन-आधार लिंक आज ही करें, वरना.. 31 दिसंबर के बाद ‘बेकार’ हो जाएगा आपका कार्ड, नए साल से रुक सकते हैं बैंकिंग और टैक्स के काम
नियम तोड़ा तो लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.सबसे पहले 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना होगा. इसके बाद ‘Link Aadhaar’ विकल्प में PAN, आधार नंबर और नाम भरकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा. भुगतान सत्यापित होने के बाद कुछ दिनों में लिंकिंग पूरी हो जाती है !

पेन-आधार लिंक आज ही करें, वरना..31 दिसंबर के बाद ‘बेकार’ हो जाएगा आपका कार्ड,  नए साल से रुक सकते हैं बैंकिंग और टैक्स  के काम

Updated at : 02 Jul 2026, 05:28 pm (IST)

 
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि तय समयसीमा तक लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स और बैंक से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं।
आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। वहीं, बाकी पैन धारकों के लिए इसकी अंतिम तारीख 31 मई 2024 तय की गई थी। हालांकि अब भी 31 दिसंबर तक लिंक कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके बाद भी लिंक नहीं करने पर पैन को डीएक्टिवेट किया जा सकता है।
इनएक्टिव पैन होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है और जिन लोगों का टैक्स रिफंड आना होता है, उनका पैसा अटक सकता है। ऐसे मामलों में कई बार लोगों को नया पैन बनवाने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दरें ज्यादा कट सकती हैं और Form 26AS तथा टीडीएस-टीसीएस सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाते।
निष्क्रिय पैन का असर बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन पर भी पड़ता है। ऐसे लोग बैंक खाता खोलने, एटीएम या डेबिट कार्ड लेने, 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा करने और 10 हजार रुपये से ऊपर के बैंक ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रह सकती है, जिससे कई सरकारी सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश पर भी रोक लग सकती है।
आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की वित्तीय और कानूनी परेशानी से बचने के लिए 31 दिसंबर से पहले पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें।
अब लिंक कराते हैं तो देना होगा जुर्माना -
यदि कोई अब PAN-Aadhaar लिंक कराता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना इसलिए क्योंकि पहले तय की गई समयसीमा खत्म हो चुकी है। जुर्माना देकर लिंक कराने पर PAN दोबारा ऑपरेटिव हो जाएगा और व्यक्ति सामान्य तरीके से टैक्स और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेगा। 
ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका -
PAN-Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.सबसे पहले 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना होगा. इसके बाद ‘Link Aadhaar’ विकल्प में PAN, आधार नंबर और नाम भरकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा. भुगतान सत्यापित होने के बाद कुछ दिनों में लिंकिंग पूरी हो जाती है !
 
 
 
 

Published at : 27 Dec 2025, 03:16 pm (IST)

Tags : Job / #nationalnews / #hindi #hindidiwas #amitshah #homeminister