कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22 अगस्त को कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नोट किया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किया है। जस्टिस नाथ ने कहा, "लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की इमेज दूसरे देशों की नजर में खराब हो रही है।
@RashtriyaSamacharBharat
Updated at : 28 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Published at : 27 Oct 2025 08:54 PM (IST)
Tags : dog issue supreme court
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