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बकरीद पर गाय-बछड़े की कुर्बानी पर सख्ती : मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, तमिलनाडु सरकार को दिए निर्देश
कोर्ट ने कहा- इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं, केवल वैध बूचड़खानों में ही होगा पशु कटान

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन गाय और बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

बकरीद पर गाय-बछड़े की कुर्बानी पर सख्ती : मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, तमिलनाडु सरकार को दिए निर्देश

Updated at : 28 May 2026 12:38 PM (IST)

Source : Rashtriya Samachar

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